cerc-logo

श्री प्रवास कुमार सिंह

सदस्य (विधि)

(22 फरवरी, 2021 – कार्यरत)

श्री प्रवास कुमार सिंह

इन्होंने सिविल कोर्ट पटना में प्रारंभिक अभ्यास के बाद - वर्ष 1986 में बिहार सिविल (न्यायिक शाखा) सेवा में प्रवेश किया। इन्होंने छपरा, भागलपुर, मधुबनी, नालंदा और जमशेदपुर में विभिन्न क्षमताओं में सेवा की। वे प्रमुख न्यायिक मजिस्ट्रेट, रांची और लोहरदगा के रूप में तैनात रहे। श्री सिंह को वर्ष 2011 में जिला न्यायाधीश संवर्ग में पदोन्नत किया गया और वे रांची में विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. के रूप में तैनात रहे, अपने कार्यकाल के दौरान विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. के रूप में, उनके द्वारा ऐतिहासिक निर्णय आरसी 20 (ए) / 96 पारित किया गया – निर्णय की शक्ति द्वारा संसद के दो माननीय सदस्य और विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने अपनी सदस्यता खोई, यह देश में ऐसा प्रथम निर्णय था, जिसमें ऐसे माननीय सदस्यों ने अपनी सदस्यता खोई। इस मामले में, कई भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों और उच्च गणमान्य व्यक्तियों को भी दोषी ठहराया गया।

आपराधिक अपील संख्या 802/16 में, माननीय झारखंड उच्च न्यायालय ने पीड़ित मुआवजा योजना के कार्यान्वयन में उनके अभिनव विचारों की सराहना की है और इसे उनके सेवा रिकॉर्ड में प्रविष्ट किए जाने का निर्देश दिया है।

कई स्थानों पर प्रधान जिला न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के बाद - उन्हें झारखंड सरकार के प्रधान सचिव (विधि) – सह - एल.आर. के रूप में तैनात किया गया। वे दिनांक 31.05.2019 को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के रूप में सेवानिवृत्त हुए।

उन्होंने दिनांक 03/06/2019 से 19/02/2021 तक झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग, रांची (झारखंड) में सदस्य (विधि) के रूप में कार्य किया।

***