"सीईआरसी के दिनांक 04.07.2022 के पत्र संख्या L-1/266/2022 द्वारा जारी स्पष्टीकरण की प्रविष्टि 8 के संदर्भ में, यह देखा गया है कि अधिकांश हितधारक, आरबीआई द्वारा निर्धारित एसएफएमएस (संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली) आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किए बिना बैंक गारंटी जमा कर रहे हैं। इससे धनवापसी अनुरोधों के प्रसंस्करण में देरी हो रही है। इसलिए, हितधारकों से अनुरोध है कि वे जमा करते समय बैंक गारंटी की एसएफएमएस आवश्यकताओं के अनुरूपता सुनिश्चित करें।"