केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग एक वैधानिक बॉडी है जो विद्युत अधिनियम 2003 के सेक्शन – 76 के अंडर कार्यरत हैं (केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग को शुरू में विद्युत विनियामक आयोग एक्ट,1998 के तहत 24 जुलाई 1998 को गठित किया गया था)