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विषयसूची

अंतिम अद्यतन:- 06-07-2026

आरटीआई अधिनियम की धारा 4(1)(बी) का उपखंड।
विवरण
(i) संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण।
(ii) इसके अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य।
(iii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनल शामिल हैं।
(iv) कार्यों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानदंड।
(v) नियम, विनियम, अनुदेश, मैनुअल और अभिलेख, जो लोक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे जाते हैं या कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं।
(vi) संगठन द्वारा रखे गए या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण।
(vii) किसी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए विद्यमान किसी व्यवस्था का विवरण।
(viii) बोर्ड, परिषद, समिति और दो या दो से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बने अन्य निकायों का विवरण, जो इसके भाग के रूप में या सलाह के उद्देश्य से गठित किए गए हैं, तथा इस बारे में कि क्या उन बोर्ड, परिषद, समिति और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली हैं, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं।
(ix) अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका।
(x) प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें विनियमों में प्रदत्त मुआवजे की प्रणाली भी शामिल है; अद्यतन
(xi) प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट का विवरण दर्शाया गया हो; अद्यतन
(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है
(लागू नहीं)
(xiii) इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण;
(xiv) सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध या उसके द्वारा रखी गई सूचना के संबंध में विवरण, इलेक्ट्रॉनिक रूप में;
(xv) नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के कार्य समय भी शामिल है, यदि वह सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा गया हो;
(xvi) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;
(xvii) महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्य प्रकाशित करें।
(xviii) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण बताना
(xix) विद्युत मंत्रालय को पत्र ।
(xx) सीएजी और पीएसी के अनुच्छेद और इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रख दी गई हैं। "शून्य"
(xxi) कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई (i) लघु दंड कार्यवाही के लिए लंबित है - "शून्य"
(ii) (ii) प्रमुख दंड या प्रमुख दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रूप दिया गया है - "शून्य"
(xxii) सीआईसी दिशानिर्देशों के अनुसार सूचना
  1. कार्यों के निर्वहन के मानदंड {धारा 4(1)(बी)(iv)}
      1.4.5. शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया
  2. 1.6: प्राधिकरण द्वारा अपने नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियां {धारा 4(1)(बी)(vi)}
      1.6.2: दस्तावेजों/श्रेणियों का संरक्षक - सचिव, सीईआरसी (विभागाध्यक्ष होने के नाते)
  3. 1.12.4; संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना
  4. वह भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है [एफ. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15/4/2013]
      4.1.2: स्थानीय भाषा/स्थानीय भाषा - अंग्रेजी
  3.1.2: निम्नलिखित के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व की व्यवस्था - (क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य, (ख) आगंतुकों के लिए आवंटित दिन और समय (ग) सूचना का संपर्क विवरण और आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशन प्रदान करने के लिए सुविधा काउंटर (आईएफसी)।